Sunday, December 22, 2024

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सैनी सदमे में, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सैनी सदमे में, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मोहाली, 7 अगस्त (गगन मलिक प्रथम न्यूज) : आय से अधिक संपत्ति के मामले में मोहाली की एक अदालत ने पूर्व/सेवानिवृत्त डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. विजिलेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने हाल ही में सैनी और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था और गिरफ्तारी के लिए उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापा मारा था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सैनी को मामले में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन उनके पास हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं है.इससे पहले गुरुवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीएस ग्रेवाल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सैनी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर शुक्रवार सुबह फिर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई.मामले में सुमेध सिंह सैनी के अलावा विजिलेंस के अलावा लोक निर्माण कार्यपालक अभियंता निमरत दीप सिंह, उनके पिता सुरिंदर सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रद्युमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी नामजद किया गया है. आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए धारा 109 और 120बी।

 

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