Thursday, December 4, 2025

फिरौती से संबंधित गोलीबारी की दो घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोप असलहे सहित गिरफ्तार

फिरौती से संबंधित गोलीबारी की दो घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोप असलहे सहित गिरफ्तार
गुरदासपुर (संदीप सन्नी):
पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए गुरदासपुर पुलिस ने दो आरोपियों को एक आधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई से जबरन वसूली से जुड़ी हाल की दो गोलीबारी की घटनाओं की गुत्थी सुलझा ली है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस डीजीपी गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह के रहने वाले नितीश सिंह और गुरदासपुर के देओल निवासी करण मसीह उर्फ अजय उर्फ अज्जू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर 2025 को दो बाइक सवार व्यक्तियों ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक पर गोलीबारी की और उसे घायल कर दिया। इसी तरह 15 अक्टूबर 2025 को दो बाइक सवारों ने कलानौर के एक निजी अस्पताल के बाहर गोलीबारी की थी। दोनों मामलों में पीड़ितों को अज्ञात मोबाइल नंबरों से फिरौती की कॉल आ रही थीं।
डीजीपी यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी संगठन से जुड़े विदेशी कट्टरपंथी गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के निर्देश पर काम कर रहे थे। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी मेडिकल स्टोर और अस्पताल के मालिकों को निशाना बनाने के लिए की गई गोलीबारी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य संबधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एसएसपी गुरदासपुर आदित्य की निगरानी में पुलिस टीमों ने कलानौर के गांव उप्पल के टी-प्वाइंट से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी कलानौर गुरविंदर सिंह चंदी, विशेष टीम इंचार्ज एसआई गुरविंदर सिंह (गुरदासपुर) और एसएचओ कलानौर इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह कर रहे थे। डीआईजी ने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है। एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि पुलिस टीमें गुरलाल के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी है। इस संबंधी एफआईआर नंबर 150, तिथि 16-10-25, बीएनएस की धाराओं 308 (4), 324 (4), 3 (5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना कलानौर में केस दर्ज किया गया था।

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