Saturday, April 27, 2024

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गेंहू की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा रही है , जिले में 129 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए आदेश, जिले के 46 कंटेनमेेेंट जोन क्षेत्रों को किया डी-नोटिफाई, सायं 6 बजे जिले की दुकाने व व्यवसायिक संस्थान होंगे बंद, होम क्वारंटाईन वाले व्यक्ति से जरा से भी घबराने की जरुरत नहीं: बराड़

शाहाबाद मारकंडा 24 अप्रैल (बृज मोहन)
उपायुक्त  कुरुुक्षेत्र ने कहा कि गेंहू खरीद के सीजन में अब तक खरीद एजेंसियों द्वारा अलग-अलग खरीद केन्द्रों से कुल 5 लाख 46 हजार 746 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की है, जिसमें से 3 लाख 75 हजार 828 एमटी गेहू उठान कार्य सहित 69 फीसदी उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। इस जिले में खरीद केन्द्रों पर गेंहू की खरीद का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है। इन खरीद केन्द्रों पर किसान अपनी फसलों को लेकर अपने निर्धारित शैडयूल के अनुसार खरीद केन्द्रों पर पहुंच रहे है। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वरा जारी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि खरीद केन्द्रों पर 23 अप्रैल 2021 तक खरीद एजेंसियां द्वारा 5 लाख 46 हजार 746 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है, जिसमें से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 3 लाख 8 हजार 470 एमटी, हैफेड द्वारा 2 लाख 20 हजार, 881 एमटी, एफसीआई द्वारा 5310 एमटी, हरियाणा वेयर हाउस द्वारा 12038 एमटी व ट्रेडर्स ने 47 एमटी गेंहू की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों द्वारा गेंहू उठान/भंंडारण कार्य को भी लगातार किया जा रहा है। अब तक खरीद की गई 5 लाख 46 हजार 746 मीट्रिक टन गेंहू में से जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2 लाख 11 हजार 917 एमटी, हैफेड ने 1 लाख 47 हजार 611 एमटी, एफसीआई ने 5100 एमटी व हरियाणा वेयर हाउस ने 11200 गेंहू उठान/भंंडारण कार्य सहित कुल 3 लाख 75 हजार 828 एमटी गेंहू लिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रकार तक खरीदी गई गेहूं में से 69 फीसदी उठान कार्य पूरा कर लिया गया है।उन्होंने कहा कि मंडियों व खरीद केन्द्रों पर फसल को लेकर आने के लिए प्रशासन द्वारा एक शैडयूल बनाया गया है, जिसके तहत ही किसानों को फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है। अब तक खाद्य आपूर्ति विभाग ने 41018, हैफेड ने 26937, एफसीआई ने 647, हरियाणा वेयर हाउस ने 1421 व ट्रेडर्स ने 6 किसानों सहित कुल 70029 किसानों की गेहूं की फसल को खरीदा है।

जिले में 129 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए आदेश

46 कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों को किया डी-नोटिफाई कुरुक्षेत्र 24 अप्रैल जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव एवं रोकथाम के लिए कुरुक्षेत्र जिला में गोबिंद माजरा, बीड़ खैरी, कनीपला, खेड़ी मारकंडा, पिपली बीएनसी कालोनी, पिपली किशनपुरा, पट्टïी किशनपुरा, सिरसला, पिपली, कमोदा, अमीन, डोडा खेड़ी, किरमच, भैंसी माजरा, अढोण, कमोदा, बारना, हथीरा, कैंथला, खुर्द, पिंडारसी, धुराला, फतुपुर, खानपुर रोड़ान, खेड़ी रामनगर, डेरा अब्रावान, सैक्टर-3, 4, 5, 7, 8, 13, 30, देवीदास पुरा, रतगल, थानेसर वार्ड-1, 6, 7, 8, शांति नगर, दीदार नगर, कल्याण नगर, न्यू गीता कालोनी, एकता विहार, अमीन रोड़, विज कालोनी, एनआईटी कालोनी, पटियाला बैंक कालोनी, एनआईटी कैम्पस, केयूके कैम्पस आदि में 129 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कंटैनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जारी आदेशों में कहा है कि जिला में गोबिंद माजरा, बीड़ खैरी, कनीपला, खेड़ी मारकंडा, पिपली बीएनसी कालोनी, पिपली किशनपुरा, पट्टïी किशनपुरा, सिरसला, पिपली, कमोदा, अमीन, डोडा खेड़ी, किरमच, भैंसी माजरा, अढोण, कमोदा, बारना, हथीरा, कैंथला, खुर्द, पिंडारसी, धुराला, फतुपुर, खानपुर रोड़ान, खेड़ी रामनगर, डेरा अब्रावान, सैक्टर-3, 4, 5, 7, 8, 13, 30, देवीदास पुरा, रतगल, थानेसर वार्ड-1, 6, 7, 8, शांति नगर, दीदार नगर, कल्याण नगर, न्यू गीता कालोनी, एकता विहार, अमीन रोड़, विज कालोनी, एनआईटी कालोनी, पटियाला बैंक कालोनी, एनआईटी कैम्पस, केयूके कैम्पस आदि में 129 स्थानों पर कोरोना सैम्पलों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है, प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही सम्बन्धित क्षेत्रों को कंटेनमेंट व बफर जोन में शामिल करते हुए सेनिटाइज करने के आदेश दिए है। पुलिस, हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र, जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी, बिजली विभाग, कार्यकारी अभियंता पब्लिक हेल्थ व लोक निर्माण विभाग अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित प्रबंध करवाना सुनिश्ति करेंगे।
उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगे और इस कन्ट्रोल रूम की नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करके जिला मुख्यालय को भेजेंगे। इन सभी कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों की डयूटी लगाकर हैल्प लाईन नम्बर भी जारी किए गए है। आमजन कोविड-19 से सम्बन्धित जानकारी व सूचना देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1075 को भी डायल किया जा सकता है।
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जिले के 46 कंटेनमेेेंट जोन क्षेत्रों को किया डी-नोटिफाई

जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी के अनुसार जिले के पलवल, बजीदपुर, पिपली, धुराला, कमोदा, नरकातारी, बारना, लौहार माजरा, लुखी, झिंझरपुर, सैक्टर-4, 5, 7, 8, 13, 30, थानेसर वार्ड-6, 7, 8, 23, सलारपुर रोड़, विष्णु कालोनी, सपरा कालोनी, दु:खभंजन कालोनी, आकाश नगर, रामचंद्र कालोनी आदि में बनाए गए 46 कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्र से निजात दे दी गई है। प्रशासन द्वारा निर्धारित दिनों के अनुसार समयावधि समाप्त होने पर कंटेनमेंट तथा बफर जोन को हटा दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को भी अभी पूरी सतर्कता बरतनी होगी और सोशल डिस्टैंस, मास्क लगाने के नियमों की पालना करनी होगी।

सायं 6 बजे जिले की दुकाने व व्यवसायिक संस्थान होंगे बंद:बराड़

रेस्टारेंट व होटल संचालक कर सकेंगे होम डिलीवरी, दुग्ध उत्पादों से सम्बन्धित दुकाने खुलेंगी रात्रि 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकाने, वैंडर्स व हॉकर, अंडा-मीट की दुकाने खुलेंगी रात्रि 8 बजे तक, पेट्रोल पम्प, दवाईयों की दुकाने, आपातकालीन ओपीडी 24 घंटे रहेंगी खुली, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाईट कफ्र्यू, नियमों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
कुरुक्षेत्र 24 अप्रैल उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चेयरमैन शरणदीप कौर बराड़ ने कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत तहत आदेश जारी किए है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि जिला मे स्थित सभी दुकानें, व्यवसायिक संस्थान सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। जिला में स्थित रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकाने, खाद्य पदार्थ, बेकरीज, कंफेक्शनरीज, कैफे, रेहड़ी, फूड वैन व इसी प्रकार के अन्य स्थान सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे। सायं के 6 बजे के बाद इन स्थानों पर ग्राहकों को बिठाकर खाना व समान नहीं परोसा जा सकता केवल रात्री 9 बजे तक पैकिंग और होम डिलीवरी सेवाएं दी जा सकती है। दूध डेयरी, पनीर, दही, घी इत्यादि से सम्बंधित दुकानें रात को 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें तथा फल सब्जियां बेचने वाले वेंडरस और हॉकर, अंडा, मीट की दुकानें सायं 8 बजे तक खोली जा सकती है।
उन्होंने कहा कि दवाईयों की दुकानें, आपातकालीन ओपीडी, पैट्रोल पंप इत्यादि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकाने व संस्थान 24 घंटे खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, विभिन्न बिमारियों से पीडि़त लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चे घर पर ही रहें और बहुत जरूरी कार्य या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर जाएं। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें, बार-बार पर साबुन से हाथ साफ करें, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर जाने से परहेज करे। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हो, अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, परंतु किसी के साथ अनावश्यक रुप से गलत व्यवहार न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि रात्रि कफ्र्यू के दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं को छूट रहेगी। इसके तहत जो व्यक्ति कानून और व्यवस्था में लगे है, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, मिल्ट्री/वर्दी में सीएपीएफ कर्मी, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्रिशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है (सभी पहचान पत्र दिखाने पर), को छूट रहेगी। इसी प्रकार आवागमन प्रतिबंधित कफ्र्यू में सम्बन्धित एसडीएम के द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतर्राज्जीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। सभी वाहन/व्यक्तियों का राज्य में और राज्य से बाहर आवागमन रहेगा लेकिन छूट प्रस्थान से लेकर गन्तव्य तक की जांच के बाद मिलेगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और दवाई या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी पर जाने व वापिस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सभी सम्बन्धित एसडीएम, नगर परिषद व नगर पालिका के सचिव, सभी बीडीपीओ, थाना प्रभारी व डयूटी मैजिस्ट्रेट इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।
रात्रि कफ्र्यू के दौरान क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि रात्रि कफ्र्यू के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रैस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन, पार्क, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे। पुलिस रात्रि कफ्र्यू के दौरान सतर्क रहे। सभी थाना प्रबंधक कफ्र्यू के दौरान सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करवानी सुनिश्चित करेंगे।
होम क्वारंटाईन वाले व्यक्ति से जरा से भी घबराने की जरुरत नहीं:बराड़
कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए ही किया जाता है होम क्वारंटाईन, घर में कुछ सावधानियां बरतने की है जरुरत, मास्क, गलब्स और सेनिटाईजर का प्रयोग करना जरुरी, मरीज से 6 फीट की दूरी की सावधानी है जरुरी, कोविड टोल फ्री नम्बर 1950 पर दे सूचना, टोल फ्री नम्बर 1075 पर आम नागरिक डाक्टरों से कर सकता है परामर्श।
कुरुक्षेत्र 24 अप्रैल उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए ही पाजिटिव व्यक्ति या उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को होम क्वारंटाईन किया जाता है। इसलिए होम क्वांरटाईन व्यक्ति से जरा सी भी घबराने की जरुरत नहीं है, घर में सिर्फ कुछ सावधानियों को अपनाकर इस वायरस के संक्रमण को खत्म किया जा सकता है।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बातचीत करते हुए कहा कि पाजिटिव व्यक्ति या उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को 14 दिनों के लिए घर में ही क्वांरटाईन किया जाता है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरुरत है और जरा सा भी घबराने की जरुरत नहीं है। डब्लयूएचओ की गाईडलाईंस के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए होम क्वारंटाईन किया जाता है। इस व्यक्ति को एक कमरे में रखा जाता है और होम क्वारंटाईन वाले व्यक्ति को हमेशा मास्क लगाकर रहना चाहिए, घर में बच्चों और बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को होम क्वारंटाईन व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचना होगा।
उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को खाने से पहले बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोना होगा और होम क्वारंटाईन वाले व्यक्ति के बर्तन और निजी सामान परिजनों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, इस व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट और गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए, परिजनों को विशेष ध्यान देना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति के कमरे में परिवार का एक ही सदस्य जाए वह भी दूरी बनाकर रखे, परिवार का यह सदस्य कमरे से बाहर आने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को 20 सैंकिंड तक साबुन से धोएं, परिवार का यह सदस्य भी कमरे में मास्क और गलब्स पहनकर जाए, अगर कोई व्यक्ति कमरे में जाता है तो उसे सम्बन्धित व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
उपायुक्त ने कहा कि होम क्वारंटाईन वाले व्यक्ति के लिए घर में अलग से शौचालय की व्यवस्था का प्रबंध किया जाना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सम्बन्धित व्यक्ति की किसी भी वस्तु को ना छुए, इतना ही नहीं सम्बन्धित व्यक्ति को अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोना चाहिए तथा परिवार के सदस्यों को सम्बन्धित व्यक्ति के कमरे में बार-बार सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे बिजली के स्वीच, दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार सेनिटाईज भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाईन सिर्फ संक्रमण के फैलाव को रोकने का एक जरिया है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए।
कोविड से सम्बन्धित टोल फ्री नम्बर 1950 पर दे सकते है सूचना
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए कोविड-19 से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी इस टोल फ्री नम्बर पर दी जा सकती है। यह टोल फ्री नम्बर आम नागरिक की सुविधा के लिए ही जारी किया गया है।
टोल फ्री नम्बर 1075 पर आम नागरिक डाक्टरों से कर सकता है परामर्श
डीसी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1075 टोल फ्री टेली मेडिसन सेवाएं दी जा रही है। इस टोल फ्री नम्बर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके डाक्टरों की सलाह ले सकता है। इतना ही नहीं इस फोन नम्बर से बिमार व्यक्ति की काउसलिंग भी की जाती है। इस नम्बर पर मानसिक रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहते है।

          उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़

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