शिमला 06 मई (वीना पाठक) : उपायुक्त शिमला की आज की कर्फयु अधिसूचना के तहत जिला में 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कफर्यु लागू रहेगा । उन्होंने बताया कि इस दौरान दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकाने सायं छः बजे तक खुली रहेगी ।
उन्होंने बताया कि कर्फयु के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।
उन्होंने कहा कि कर्फयु के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे वेकसीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन व सब्जिया खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी। विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए सरिया व सिमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी ।
उन्होंने बताया कि दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकाने व प्रतिष्ठान बन्द रहेगे। इसके अतिरिक्त आटो वर्कशाॅप, ढाबे व दवाई की दुकानें एसओपी के तहत सांय छः बजे तक खुली रहेगी । कर्फयु के दौरान कृषि व बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेगे केवल आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त बैंक, एटीम व फाईनंशियल सर्विसीज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय व बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी । उन्होंने कहा कि होटल, ढाबों व करयाना की दुकानों के संचालक अपने कर्मचारिय दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकिि वे कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सके। उपायुक्त ने बताया कि जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजि वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों व पर्यटन गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी ।