लाकडाउन के ऐलान के बाद ई-पास को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा आदेश, बाहर आने जाने के लिए ई-पास होना अनिवार्य
यूपी, 5 मई, 2021( ब्यूरों): यूपी में निरंतर बढ़ते कोविड-19 केसों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में चल रहे मिनी लॉकडाउन(तालाबंदी) का दायरा धीरे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच यूपी वासियों को लॉकडाउन के नियमों के बीच महत्वपूर्ण सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है किंतु अब प्रदेश सरकार की ओर से इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई-पास जारी करने का फैसला लिया गया है।
जारी हुई वेबसाइट
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को लेटर भेजकर बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आगमन करने वालों के लिए ई-पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से rahat.up.nic.in/epass वेबसाइट भी जारी की गई है। जिसके माध्यम से कोई भी संस्थान या व्यक्ति अपना विवरण देकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही इस बार संस्थागत पास का भी प्रावधान रखा गया है जिसमें एक संस्था अपने आवेदक समेत अधिकतम 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है।