Sunday, December 22, 2024

ज़िला प्रशासन ने शैक्षिक संस्थानो को दिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के निर्देशों की पालना करने के आदेश

ज़िला प्रशासन ने शैक्षिक संस्थानो को दिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के निर्देशों की पालना करने के आदेश

डिगरी रोकने पर ज़िला भलाई अधिकारी के पास की जा सकती है शिकायत: अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर

जालंधर, 03,मई(शैली अल्बर्ट)
अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (ज) अमरजीत बैंस ने आज शैक्षिक संस्थानो के प्रतिनिधियों को अपने संस्थानो में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के निर्देशों की पालना यकीनी बनाने को कहा ,जिससे ऐस.सी. विद्यार्थियों को इस योजना का बनता लाभ दिया जा सके।
बता दे कि विद्यार्थी संघठनो के नेताओं ने कुछ शैक्षिक संस्थानों की तरफ से पोस्ट मैट्रिक योजना के निर्देशों का उल्लंघन और डिगरी जारी न करने सम्बन्धित प्रशासन को शिकायत की गई थी। ज़िला प्रशासन की तरफ से शिकायत का नोटिस लेते हुए आज यहाँ ज़िला प्रशासक़ीय कंपलैक्स में अलग -अलग शैक्षिक संस्थानो के प्रिंसिपल /प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई।
बैठक की अध्यक्षता करते अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर अमरजीत बैंस ने कहा कि पोस्ट -मैट्रिक स्कालशिप योजना अनुसूचित जाती के विद्यार्थियों का अधिकार है। इस लिए यह यकीनी बनाया जाये कि अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थी अपने कोर्स को बिना किसी मुश्किल से उचित ढंग से पूरा कर सकें।
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के दिशा -निर्देशों से अवगत करवाते अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने कहा कि इसके अंतर्गत हर शिक्षा संस्थान सरकार की तरफ से तय फ़ीस लेने के लिए पाबंद है और इसके उल्लंघन को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई संस्थान पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के दिशा -निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने यह भी कहा कि फ़ीस जमा न कर पाने के कारण यदि डिगरी पूरी कर चुके किसी विद्यार्थी की डिगरी जारी करने पर संस्थान की तरफ से रोक लगाई जाती है तो इस सम्बन्धित ज़िला भलाई अधिकारी के पास शिकायत की जा सकती है। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा संस्थानो को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना अधीन विद्यार्थियों की नियमों अनुसार बनती कम से -कम हाजरी को भी यकीनी बनाने के लिए कहा।
अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने आगे जानकारी देते बताया कि अनुसूचित जाती के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के लिए फ्रीशिप कार्ड जारी करने के लिए 21 अप्रैल से पोर्टल खोल दिया गया है। योग्य विद्यार्थी आनलाइन इस पोर्टल पर जा कर फ्रीशिप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाती के साथ सबंधित विद्यार्थी, जिनके माता -पिता की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से कम है और वह 10वीं के बाद अलग -अलग कोर्स के लिए पंजाब या पंजाब से बाहर संस्थानो में उच्च शिक्षा लेने के लिए वज़ीफ़े के योग्य हैं, के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप फार एससी के अंतर्गत साल 2022 -23 के लिए नये विद्यार्थियों को फ्रीशिप कार्ड जारी करने के लिए वैबसाईट http://www.scholarships.punjab.gov.in पर डा. अम्बेडकर पोर्टल खोला गया है। उन्होंने बताया कि योजना के नियमों के अंतर्गत सिर्फ़ नये विद्यार्थी ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने शैक्षिक संस्थानो के प्रतिनिधियों को कहा कि विद्यार्थियों के फ्रीशिप कार्ड बनवाने में उनको पूरा सहयोग दिया जाये और इस सम्बन्धित अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जानकारी दी जाये ,जिससे कोई भी विद्यार्थी फ्रीशिप कार्ड बनवाने से वंचित न रहे।
इस अवसर पर ऐस.डी.ऐम. हरप्रीत सिंह अटवाल, ऐस.डी.ऐम. बलबीर राज सिंह, ज़िला भलाई अधिकारी लखविन्दर सिंह, अलग -अलग शैक्षिक संस्थानो के प्रतीनिधी और विद्यार्थी नेता मौजूद थे।

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