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नाबालिग ने कार चलाई तो 2.5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल की जेल, पंजाब में सख्त ट्रैफिक नियम लागू

चण्डीगढ़ : पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत यदि कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का) वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके माता-पिता या वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के अनुसार, यदि कोई नाबालिग कार या अन्य वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 3 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द किया जा सकता है और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी।

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