पंजाब सरकार का निजी अस्पतालों से कोविड का टीका वापस लेने का आदेश
पंजाब, 4 जून
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देश पर आज निजी अस्पतालों से कोविड का टीका तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य ने निजी अस्पतालों को एकमुश्त सीमित टीका खुराक उपलब्ध कराने के निर्देश को वापस ले लिया है और ये सभी टीके अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को मुफ्त दिए जाएंगे।
श्री सिद्धू ने कहा कि कोविड टीकाकरण के राज्य प्रभारी श्री विकास गर्ग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निजी अस्पतालों को 42,000 खुराक वितरित की गई, जिसमें से केवल 600 खुराक लोगों को दी गई. उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी निजी अस्पताल को कोई नया आवंटन न करें और निजी अस्पतालों में उपलब्ध वैक्सीन की खुराक तुरंत वापस ली जाए।
श्री सिद्धू ने आश्वासन दिया कि जिस तरह पंजाब सरकार सरकारी अस्पतालों में बिना किसी भेदभाव के कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए कटिबद्ध है, उसी तरह हितग्राहियों का टीकाकरण भी नि:शुल्क किया जाएगा। कैप्टेन अमरिंदर सिंह अगवाई में पंजाब सरकार ने अपने बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि प्रत्येक लाभार्थी को नि:शुल्क टीकाकरण किया जाए और उसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए वहन किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों को अब निर्माताओं से टीकों की सीधी आपूर्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण कोष में जमा की गई राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़े कदम के रूप में पंजाब सरकार ने पहले से ही सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 के मरीजों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। जिससे सूबे की करीब 39.57 लाख गरीब और कमजोर परिवारों को वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान की जाती है।
निजी अस्पतालों द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए निजी कोविड देखभाल केंद्रों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।